छत्तीसगढ़सारंगढ़-बिलाईगढ़

जुआ-सट्टा में संलिप्त हरिश्चंद्र जाटवर जिला बदर,1वर्ष तक प्रवेश वर्जित, पढ़े पूरी खबर,,,,,,

सारंगढ़ बिलाईगढ़,
जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ-सट्टा में लिप्त हरिश्चंद्र जाटवर को जिला से निष्कासित कर दिया है। आदेश 23 सितंबर को जारी किया गया।

6 जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा

जिला कलेक्टर डॉ संजय कन्नौज

आदेश के मुताबिक हरिश्चंद्र जाटवर को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के साथ-साथ रायगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों की सीमाओं से भी 1 वर्ष के लिए बाहर रहना होगा। इस अवधि में बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के वह किसी भी हालत में इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

24 घंटे में छोड़ना होगा जिला

जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि अनावेदक हरिश्चंद्र जाटवर 24 घंटे के भीतर स्वयं को जिला सीमा से बाहर कर ले। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित जिलों के कलेक्टर और एसपी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

सात बार जुए में पकड़ा जा चुका है

हरिश्चंद्र जाटवर निवासी ग्राम परसाडीह, तहसील बिलाईगढ़ का रहने वाला है। वर्ष 2017 से अब तक वह सात बार जुए के मामलों में पकड़ा जा चुका है और दोषसिद्ध भी हुआ है। लगातार अपराध में संलिप्त रहने के कारण उसे जिला बदर किया गया है।

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