संलग्नीकरण के खिलाफ एलपी पटेल को मिली न्यायिक राहत, हाई कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

सारंगढ़। पीएम श्री स्कूल सारंगढ़ के प्राचार्य एलपी पटेल को बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा जारी संलग्नीकरण संबंधी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पांच अगस्त को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है। आदेश के बाद प्राचार्य पटेल के पुनः पीएम श्री स्कूल सारंगढ़ में अपने मूल पद पर दायित्व संभालने का रास्ता साफ हो गया है।

जानकारी के अनुसार, विगत माह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राचार्य एलपी पटेल को पीएम श्री स्कूल सारंगढ़ से हटाकर शासकीय हाई स्कूल दानसरा में संलग्न किया गया था। प्राचार्य ने इस आदेश को नियमों के विपरीत बताते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पांच अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं विभागीय प्रक्रिया पर विचार करते हुए उक्त प्रशासनिक आदेश पर रोक लगा दी।

हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में प्राचार्य एलपी पटेल अब पीएम श्री स्कूल सारंगढ़ में अपने मूल पद पर यथावत दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे।
प्राचार्य एलपी पटेल ने न्यायालय के आदेश पर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा मंत्री की मंशानुरूप संलग्नीकरण समाप्त कर शिक्षकों को उनकी मूल संस्था में पदस्थ किया जा रहा है। ऐसे समय में उनका अन्यत्र संलग्नीकरण किया जाना शिक्षा मंत्री और लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा जारी निर्देशों की मूल भावना के विपरीत था।

उन्होंने कहा कि यह मामला हार-जीत का नहीं, बल्कि जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र और विधिसम्मत कार्यवाही से जुड़ा है। न्यायालय के आदेश से उन्हें न्याय मिला है।

गौरतलब है कि एलपी पटेल पूर्व में विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। शिक्षा एवं प्रशासनिक क्षेत्र में लंबे अनुभव के साथ वे विद्यालय में अनुशासन, समयबद्धता और नवाचारी शिक्षा को लेकर सक्रिय रहे हैं। उनके पुनः विद्यालय की कमान संभालने से शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यालयीन व्यवस्था और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।




