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बलात्कार के आरोपी को मिली कड़ी सजा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सश्रम कारावास की सजा,पढ़े पूरी खबर,,,,

ए.एस.आई. बीपी कुर्रे की सशक्त विवेचना ने दिलवाया पीड़िता को न्याय

सारंगढ़। लाइव TV छत्तीसगढ़
कहते हैं, जब जांच मजबूत हो और सबूत पुख्ता, तो कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। ऐसा ही एक उदाहरण सारंगढ़ में सामने आया है, जहाँ एएसआई बी.पी. कुर्रे की गहन विवेचना और तत्पर कार्रवाई के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) सारंगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश अमित राठौर की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपी भीमदास महंत (22 वर्ष), निवासी सालर ने 17 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। इस कृत्य से पीड़िता गर्भवती हो गई और सारंगढ़ अस्पताल में गर्भपात के दौरान मृत शिशु को जन्म दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी भगवती प्रसाद कुर्रे ने कनकबीरा चौकी में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसमें मृत शिशु का जैविक संबंध पीड़िता और आरोपी से होना प्रमाणित हुआ। ठोस साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया।

न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन को पीड़िता को शारीरिक, मानसिक क्षति और पुनर्वास हेतु प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा भी की है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने सशक्त पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए।

यह फैसला न केवल कानून की शक्ति को दर्शाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि यदि विवेचना निष्पक्ष और सबूतों पर आधारित हो, तो अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे न्याय के कटघरे से बचाया नहीं जा सकता

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