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बरमकेला में 25 सितंबर को लगेगा फूड लाइसेंस शिविर, पढ़े पूरी खबर,,,,,,

सारंगढ़-बिलाईगढ़। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से बरमकेला में खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर का आयोजन 25 सितंबर, बुधवार को किया जाएगा। शिविर का आयोजन अग्रसेन भवन, सोहेल रोड बरमकेला में रखा गया है।

सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होगा पंजीयन

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुधा चौधरी और नमूना सहायक वरुण पटेल के मार्गदर्शन में यह शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें खाद्य कारोबारियों को मौके पर ही एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

कारोबारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, किराना दुकान, मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला, गन्ना रस, जूस सेंटर, खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, सब्जी-फल विक्रेता सहित सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस या पंजीयन कराना अनिवार्य है।
बिना अनुज्ञप्ति कारोबार करने पर 6 माह की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

जरूरी दस्तावेज लेकर पहुँचे

शिविर में पंजीयन के लिए खाद्य कारोबारियों को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल और किरायानामा/गुमास्ता या एनओसी दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाना होगा।

जिला प्रशासन ने की अपील

जिला प्रशासन की ओर से सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुँचकर लाइसेंस/पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करें और इस सुविधा का लाभ उठाएँ।

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